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Human Rights Environment
Hindi
मानवाधिकार आयोग के जालपृष्ठ पर आपका स्वागत है।
यह आयोग न्यू ज़ीलैण्ड के सभी लोगों को एक निष्पक्ष व न्यायपरक सामाजिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए मूलभूत मानवाधिकारों का पक्षसमर्थन करता है।
मानवाधिकार नियम के तहत आयोग के निम्निलिखित कार्य-कलाप निर्धारित किये गये हैं:
- न्यू ज़ीलैण्ड के समाज में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, गहरी समझ व मूल्यावधारण की भावना को समर्थन व बढ़ावा देना
- न्यू ज़ीलैण्ड के समाज में व्यक्ति-विशेषों व विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देना
- समतुल्य रोज़गार के अवसरों के लिए नेतृत्व, मूल्याँकन, पर्यवेक्षण, परामर्श, विश्लेषण व परस्पर सम्पर्क करना
यह आयोग गैर-कानूनी भेदभाव से सम्बन्धित विवादों को सुलझाने में सहायता कर सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार के भेदभाव का बर्ताव किया गया हो, तो आप आयोग से सहायता प्राप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
गैर-कानूनी भेदभाव
मानवाधिकार नियम 1993 न्यू ज़ीलैण्ड में जीवन के कई क्षेत्रों में लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैय्या बर्ताए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। नियम के तहत यह आयोग गैर-कानूनी भेदभाव के मामलों में मध्यवर्तन कर सकता है। भेदभाव का कोई प्रकरण निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों पर आधृत होने की दशा पर गैर-कानूनी माना जा सकता है:
- यौनक्रिया या गर्भधारण
- विवाहावस्था या नागरिक-संयोग
- धार्मिक विचारणा
- नैतिक विचारणा
- त्वचा का वर्ण
- जाति
- प्रजातीय या देशीय मूल
- विकलाँगता
- आयु
- राजनैतिक विचारधारा
- रोज़गारी की स्थिति
- परिवार की स्थिति
- यौनाकर्षण की मनोदशा
प्रजातीय कटुता, जाति उत्प्रेरित उत्पीड़न, यौनोत्प्रेरित उत्पीड़न व वासनाजनित हिंसा जैसी अन्य प्रकार की भेदभाव की घटनाएं भी गैर-कानूनी मानी जाती हैं।
भेदभाव की घटनाएं गैर-कानूनी तभी मानी जाती हैं जब वे किसी निषेध कारण पर आधृत हों व सार्वजनिक जीवन के निषेध क्षेत्रों में घटित हों, जैसे:
- सरकारी या सरकारी-क्षेत्र की गतिविधियाँ
- रोज़गार
- शिक्षा की सुगमता
- सार्वजनिक स्थानों, यातायात के साधनों व अन्य सुविधाओं की सुलभता
- मालगुज़ारी व सेवाओं का प्रबन्धन
- ज़मीन, आवास व रहने के लिए उपयुक्त सेवाओं का प्रबन्धन
- औद्योगिक व व्यवसायिक संगठन, योग्यता निर्धारित करने वाली संस्थाएं और व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं
- व्यवसायिक साझेदारी
इस नियम के तहत कई ऐसी भी परिस्थितियाँ परिभाषित की गयी हैं जिनके अंतर्गत किया गया भेदभाव गैर-कानूनी नहीं माना जाता है। इन परिस्थितियों को ‘ अपवाद ‘ कहा जाता है। भेदभाव के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से आयोग को संपर्क करें।
विवादों को सुलझाने में सहायता
विवादों को सुलझाने की ज़िम्मेदारी आयोग के विवाद सुलझाव दल की है। दल के मध्यवर्तक निष्पक्ष होते हैं व विवाद के किसी भी विरोधी पक्ष के लिए कोई काम नहीं करते हैं। विवाद सुलझाव सेवा:
- नि:शुल्क है
- सम्बधित पक्षों के लिए पूरी गोपनीयता प्रदान करती है
- सम्बधित पक्षों के लिए किसी भी प्रकार के कानूनी प्रतिनिधित्व की कोई माँग नहीं करती है
आयोग की विवाद सुलझाव प्रक्रिया का उद्देश्य विवाद का एक निष्पक्ष व प्रभावकारी हल शीघ्रातिशीघ्र निकालना है। इसमें एक मध्यवर्तन प्रक्रिया भी प्रयुक्त की जा सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- पत्राचार
- फ़ोन द्वारा संपर्क
- आमने-सामने बैठ कर विचार-विमर्श करना
विवादों के हल में क्ष मा – प्रार्थना या भविष्य में पुन: भेदभाव न करने का संधिपत्र जैसे कई प्रतिकार शामिल हो सकते हैं।
शिकायत कैसे करें
यदि आप मानवाधिकार नियम के तहत शिकायत दर्ज़ करना चाहते हों, तो आयोग की इंफ़ोलाइन को संपर्क करें:
- फ़ोन: 0800 496 877 ( नि:शुल्क )
- फ़ैक्स: 09 375 8611 ( सेवार्थ इंफ़ोलाइन )
- ई-मेल: infoline@hrc.co.nz
- टी टी वाई: 0800 150 111
आयोग की इंफ़ोलाइन भाषा-दूरभाष सेवा का प्रयोग करती है, जो कि प्रजाति प्रशासन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। इस सेवा द्वारा आप अपनी ही भाषा में किसी से बात कर सकते हैं।
इस जालपृष्ठ पर [ हिन्दी ] में कुछ अन्य सूचना इन कड़ियों पर उपलब्ध है:
- Do you have a human rights complaint? (PDF 380kb)
- ‘English Language Only’ policies in the Workplace / कायर्क्षेतर् म ‘केवल अँगर्ेज़ी भाषा’ नीितयाँ
- Human rights enquiries and complaints / मानवाधिकार संबंधी पूछताछ और शिकायत
- Race Relations in 2008 – Annual Review of Race Relations Overview / 2008 में नस्ल-संबंध सार-सँक्षेप
- Racial harassment / जातीय उत्पीड़न
- Sexual harassment / यौन उत्पीड़न
- Statement on Religious Diversity (PDF 39kb)
- What is the Human Rights Commission? / मानवाधिकार आयोग क्या ह
- Your rights as a pregnant worker /गर्भवती कर्मचारी के रूप में आपके अधिकार
